ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश : एमडीएमए-कोकिन के साथ 1 महिला समेत 4 गिरफ्तार


रायपुर। निजात अभियान के तहत नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। एमडीएमए और कोकिन के साथ 1 अंतरराज्यीय और 1 महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जब्त ड्रग्स की कीमत करीब 45 लाख रुपए है। आरोपियों को होटल शैमराक ग्रीन्स और धोतरे मैरिज पैलेस से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ थाना खम्हारडीह में नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

पुलिस ने कुसुम हिंदुजा और चिराग शर्मा को धोतरे मैरिज गार्डन के एक रूम में छापा मारकर पकड़ा। उनसे पूछताछ के बाद शैमराक होटल में छापा मारकर आयुष अग्रवाल और महेश सिंग को भी दबोच लिया गया। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि यह गैंग वाट्सएप ग्रुप से ड्रग्स सप्लाई कर रहा था और लेनदेन भी इसी के जरिए किया जा रहा था। पकड़े गए आरोपियों से 17 छोटे जिप पैकेट्स में 2100 मिलीग्राम एमडीएमए एवं 6600 मिलीग्राम कोकीन मिली है। इनकी कीमत बाजार में 45 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। इसके अलावा आरोपियों से इलेक्ट्रानिक तराजू और मोबाइल फोन के अलावा एक आडी कार भी जब्त की गई है, जो दिल्ली पासिंग है।

आरोपियों से पूछताछ में यह बात आई कि वे एमडीएमए और कोकीन दिल्ली से रायपुर लाकर बेच रहे थे। इनमें महेश सिंग दिल्ली से ड्रग्स लाकर आयुष अग्रवाल को देता था। आयुष अपने पैडलर कुसुम हिंदुजा एवं चिराग शर्मा के जरिए इसे लोगों तक पहुंचाते थे। गिरफ्तार चारों लोगों ने अपने नाम बदलकर प्रोफेसर (आयुष अग्रवाल), लुसीफर (कुसुम हिंदुजा) तथा बर्लिन आदि रखे हुए थे। सभी के खिलाफ खम्हारडीह थाने में नारकोटिक्स एक्ट का केस बनाया गया है। पुलिस ने बताया कि धोतरे मैरिज गार्डन एवं शैमरॉक ग्रीन होटल में लगे कैमरों का फुटेज चेक किया जा रहा है। पुलिस ने इस ड्रग सप्लाई गैंग का मुख्य आरोपी आयुष अग्रवाल को बताया है। वह समता कालोनी का रहनेवाला है। इसी तरह कुसुम हिंदुजा अवंति विहार, चिराग शर्मा पुरानी बस्ती तिल्दा-नेवरा तथा महेश सिंग खडगा खम्हारडीह रायपुर के निवासी बताए गए हैं।

आरोपी आयुष अग्रवाल के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में मारपीट, आरोपी चिराग शर्मा के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में मारपीट तथा महिला आरोपी कुसुम हिंदुजा के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में थाना 295 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है।

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